दक्षिण कोरिया के दो किशोरों को एक साथी पर जल यातना देने, उसकी पिटाई करने और यौन शोषण सामग्री बनाने व वितरित करने के लिए निलंबित कारावास की सजा सुनाई गई है। उइजोंगबू जिला अदालत के नामयांग शाखा आपराधिक प्रभाग 1, न्यायाधीश किम गुक-सिक की अध्यक्षता में, 19 वर्षीय महिला प्रतिवादी को संयुक्त हमला, विशेष धमकी, जबरदस्ती और बच्चों व किशोरों को यौन शोषण से संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन सहित आरोपों पर 18 महीने की जेल, तीन साल के लिए निलंबित, की सजा सुनाई। 16 वर्षीय महिला सह-प्रतिवादी को संयुक्त हमले और संबंधित आरोपों पर एक साल की जेल, दो साल के लिए निलंबित, की सजा सुनाई गई। 18 सितंबर 2024 को दोनों पीड़िता के घर गए। अदालत ने कहा कि अपराधों की परिस्थितियों, सामग्री और तरीकों को देखते हुए प्रतिवादियों के कार्य निम्न गुणवत्ता के थे।