सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (गृह) को तलब किया, राज्य द्वारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू पर सरकारी अनुबंधों में परिवार से जुड़ी कंपनियों को पक्षपात दिखाने के आरोपों की अदालत-निगरानी CBI जांच में सहयोग न करने पर नाराजगी व्यक्त की। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने दोनों अधिकारियों को 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और अप्रैल के निर्देशों के बावजूद सहयोग न करने का स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि CBI की 17 जुलाई की स्थिति रिपोर्ट गैर-सहयोग को दर्शाती है, और सवाल किया कि मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि एजेंसी राज्य से महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की प्रतीक्षा कर रही थी। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि नियमित मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। जांच 6 अप्रैल के फैसले से उपजी है, जिसमे