न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया और इलिनोइस सहित 25 अमेरिकी राज्यों ने सोमवार को मैनहट्टन में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में राष्ट्रपति ट्रंप के नए टैरिफ के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि प्रशासन ने अपने अधिकार का उल्लंघन किया। मुकदमे में दावा किया गया कि ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले के टैरिफ को खारिज या समाप्त होने के बाद 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 का इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद, प्रशासन एक बार फिर टैरिफ के नए दौर के साथ परिवारों और व्यवसायों पर अवैध रूप से कर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।" उन्होंने कहा, "प्रशासन चाहे जैसे भी औचित्य दे, कानून और हमारा संविधान स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के पास किसी भी देश पर व्यापक टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं है।" नए टैरिफ 60 व्यापार भागीदारों से आयात पर 10 से 12.5% श